अलवर. रकबर रघुवर मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को एडीजे संख्या 1 कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 7-7 के कारावास की सजा और 10 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। वहीं, 1 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
प्रकरण में स्पेशल लोक अभियोजक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि 20 जुलाई 2018 में रामगढ़ के ललावंडी गांव से हरियाणा के कोलगांव निवासी रकबर उर्फ अकबर और उसका साथी असलम रात को गाय लेकर जा रहे थे। गौ तस्करी के शक में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी थी। असलम छुड़ा कर भाग गया और रकबर को मारपीट के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।
पुलिस कस्टडी में रकबर की मौत हो गई थी। प्रकरण में पुलिस ने मुलजिम परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश, विजय और नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में अलवर एडीजे संख्या एक कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए नवल किशोर शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं, शेष चार अभियुक्त परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश और विजय को आईपीसी की धारा 304 ए और 341 में दोषी मानते हुए 7-7 साल के कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।