भीलवाड़ा हलचल। एक युवक को फोन कर घर से बुलाने के बाद उस पर जानलेवा हमला करने के आरोपित बाप-बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर 8500-8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एक) ने गुरुवार को सुनाया।
अपर लोक अभियोजक राजकुमार माली ने हलचल को बताया कि 5 नवंबर 2016 को खटीक मोहल्ला, पुर निवासी नारायण पुत्र मूलचंद माली ने पुर थाने में रिपोर्ट दी कि कल शाम को आठ बजे उसका बेटा राकेश व परिवार के लोग घर पर थे। इस दौरान राकेश के फोन पर श्रवण पुत्र शांतिलाल माली ने कॉल बाहर बुलाया। राकेश बाहर गया तो शांतिलाल, उसका बेटा श्रवण व रुकमा ने उसे रोका और लकडिय़ों से मारपीट की। सिर व पैर पर चोटें आई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोप में केस दर्ज कर तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक माली ने 13 गवाह और 17 दस्तावेज पेश कर आरोपित पुर निवासी शांतिलाल पुत्र मूलचंद माली व इसके बेटे श्रवण माली पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपित शांतिलाल व उसके बेटे को सात-साल के साधारण कारावास और 8500-8500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।