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नहीं भरा तो जल्द भर लें 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, आखिरी तारीख पार होने पर लगेगा फाइन

नहीं भरा तो जल्द भर लें 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, आखिरी तारीख पार होने पर लगेगा फाइन

क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर दिया है. वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( IT Return) भरने की शुरुआत बीते 15 जून, 2022 से ही शुरू हो गई है. ऐसे में अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अंतिम तिथि पार होने से पहले इसे भर दें. सबसे बड़ी बात कि, अगर आपने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए समय से पहले रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको रिफंड भी जल्दी मिल जाएगा.

 31 जुलाई से पहले भर लें रिटर्न: बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. इस दिन तक आप बिना किसी लेट फाइन के इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं. लेकिन अगर 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है. ऐसे में इन टैक्स फाइलिंग में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए तय समय के अंदर आपका टैक्स भर देना बहुत जरूरी है.

ऑनलाइन भरें इनकम टैक्स रिटर्न: घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें. फिर इसके बाद ई-फाइल पर जाएं क्लिक करें. साल का चयन करें. ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न जिसे भरना हो उसका चयन करें. इसके बाद Prepare and Submit Online का चयन कर लें और कंटिन्यू पर क्लिक करें. अब आपके पास एक वेरिफिकेशन आएगा. उसे वेरीफाई कर दें. फिर सबमिट पर क्लिक कर दें. आपका फार्म जमा हो जाएगा.

ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस: इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक (Refund Status) करने के लिए विभाग आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें. इसके बाद अपना यूजर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करें. जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग (e-filing) का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (IRT) को सिलेक्ट कर लें. इसके बाद आप View File Returns पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएगी, जिसे सिलेक्ट करने के बाद आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.