जोधपुर। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को भांपते हुए जोधपुर में एक बार फिर से निषेधाज्ञा लागू की गई है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आंकलन के मद्देनजर गृह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने से पहले की रोकथाम के मद्देनजर ऐतिहातन ये कदम उठाया गया है।
जिसके तहत आयुक्तालय जोधपुर में धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक्ठ्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की है।
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आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति इक्ट्ठे नहीं होगे तथा सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखेगें। निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कक्षा 9 से 12 तक संचालित होनें वाले विद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाली परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।स्वीमिंग पूल, सिनेमाहॅाल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजक पार्क राज्य सरकार के आदेश, गाईडलाईन के अध्ययधीन ही खोले जा सकेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामुहिक आयोजन राज्य सरकार के आदेश, गाईडलाईन के अध्ययधीन ही अनुमत किए जा सकेगें। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘नो मास्क नो एन्ट्री‘ की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। सार्वजनिक स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध होगा।