राजसमंद (राव दिलीप सिंह)। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले में कोविड-19 के प्रकरणों में वृद्धि एवं को कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा कोरोना के टीकाकरण के संबंध मे उच्च अधिकारियों को पालना के लिये नवीनं दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारी जिले की सीमाओं पर निगरानी तथा नियंत्रण के लिए बॉर्डर सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित करने, चेक पोस्ट पर रॉउड-दी-क्लॉक कार्मिकों एवं पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति करने तथा महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश राज्यों से आने वाले यातर््ियों के राजस्थान में आगमन पर यात्र प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा जिले में स्थित गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला जिसमें नाथद्वारा, राजसमंद एवं कुंभलगढ़ में ठहरने वाले यातर््ियों एवं श्रद्धालुओं के पास यात्र प्रारंभ करने के संबंध में 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव प्रस्तुत करने तथा नहीं होने पर उन्हें 15 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन के लिए पाबंद करने तथा निगरानी रखने के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चेकिंग करने, सार्वजनिक, स्थानीय कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं लगाने, फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्ति को दुकानदार द्वारा सामान देने, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का उपभोग करने, उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व में सूचना दिए बिना विवाह का आयोजन करने, विवाह से संबंधित समारोह आयोजन में 200 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने, लोक परिवहन सेवा तथा ऑटो के रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क, फेस कवर नहीं पहनने, सभी कार्य स्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार शास्ति वसूली जाएगी।
उन्होंने जिले में अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण की प्रथम एवं द्वितीय डोज की प्रगति के सम्बंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये ं कहा है कि जिले में वैक्सीनेशन की उपलब्धि शत-प्रतिशत हो।
इसके साथ ही जिले में वैक्सीनेशन की प्रगति एवं कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई एवं शास्ति की कार्रवायी की जाकर, सूचना प्रतिदिन 4 बजे तक कार्यालय के कंट्रोल रूम में उपलब्ध करवाई जाए।