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प्रयोगशाला सहायक भर्ती मामला, अनुभव प्रमाण पत्र को जोड़ते हुए नियुक्ति देने का आदेश , राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी

प्रयोगशाला सहायक भर्ती मामला, अनुभव प्रमाण पत्र को जोड़ते हुए नियुक्ति देने का आदेश , राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी

जोधपुर (हलचल)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती में अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को फाइनल मेरिट लिस्ट से  बाहर करने व उससे कम प्रतिशत व अनुभव वाले को प्राथमिकता से लिस्ट में चयनित करने पर  गहरा रोष व्यक्त किया है , और अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में शामिल करते हुए उनके अनुभव प्रमाण पत्र को प्रयोगशाला सहायक का जोड़ते  हुए पुन संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति देने  का आदेश दिया है , 

अभ्यर्थी प्रभु लाल , धीरेंद्र , रमेश कटारा आदी की ओर से अधिवक्ता ओपी सांगवा , भेरूलाल जाट  ने हाईकोर्ट में  याचिका दायर कर बताया की प्रयोगशाला सहायक की भर्ती 2018 में निकली थी , तब 10 क्लास के अंको का 70 प्रतिशत व किसी भी प्रयोगशाला में संविदा पर काम करने के अनुभव के 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर नियुक्ति देनी थी , अभ्यर्थीयो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन  भी हो गया , अब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जिसने अभ्यर्थियों से कम मेरिट व कम अनुभव वालो का तो चयन हो गया लेकिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम नही था और अभ्यर्थियों का अनुभव भी नही जोड़ा गया यह बताते हुए की इसके अनुभव प्रणाम पत्र में प्रयोगशाला सहायक / हेल्पर लिखा हुआ है , जबकि अभ्यर्थियों ने 2013 से लेकर अभी तक संविदा पर प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम किया , उसका ज्वाइनिंग लेटर , सैलेरी स्लीप , हाजरी रजिस्टर आदी पेश किए जिसने प्रयोगशाला सहायक ही लिखा हुआ है , जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने राज्य सरकार , चिकित्सा विभाग , सीएमएचओ बांसवाड़ा को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है और अभ्यर्थियों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल कर उनको प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति देने का  आदेश दिया है , और सयुक्त निदेशक को निर्देश दिए है की अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र में लिखे अनुभव को जोड़ते हुए नियुक्ति दी जाए , अधिवक्ता जाट ने बताया की अगली सुनवाई 2 फरवरी को  होगी ...