भीलवाड़ा (हलचल)। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। गृह विभाग की ओर से बुधवार शाम जारी आदेश में अब भीलवाड़ा सहित सभी शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। इससे पूर्व शाम पांच बजे बाजार बंद होंगे। यह आदेश 16 से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
- सभी सरकारी दफ्तर शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे।
- समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं व लाइब्रेरी बंद रहेंगे।
- 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी।
- मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन यथावत रहेगा।
- विवाह व सभी प्रकार के निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। यह आदेश 16 अप्रैल से 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
- बैंड वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। सामाजिक दूरी व फेस मास्क अनिवार्य होगा।
- अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
- सिनेमा हॉल/मल्टी फ्लेक्स, मनोरंजन पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।
- स्वीमिंग पूल व जिम भी बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट्स/क्लब में कफ्र्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी लेकिन रात 8 बजे तक टेक अवे व होम डिलीवरी की जा सकेगी।
- आपातकालीन सेवा पुलिस, फायर व एंबुलेंस व अन्य कार्यरत कोविड एजेंसी के अलावा सभी सरकारी व निजी कार्यालय में 100 से अधिक स्टाफ होने पर 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।