भीलवाड़ा, । राज्य सरकार द्वारा किसानो के हित मे एकमुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई, जिसके अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंक के 1 जुलाई 2022 को अवधिपार कृषि व अकृषि ऋणों पर ब्याज राहत प्रदान की गई है।
सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के श्री सचिव भंवर सिंह चौहान ने बताया कि जो कृषक 1 जुलाई 2022 को ऋण अवधिपार हो चुके है एवं वर्तमान में ऋण अवधिपार बकाया है उनको एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज व दण्डनीय ब्याज तथा वसूली व्यय मे 50 प्रतिशत का लाभ दिया जा सकेगा।
मृतक ऋणी सदस्यों का शत प्रतिशत ब्याज माफ
एकमुश्त योजनान्तर्गत ऐसे ऋणी कृषक जिनकी मृत्यु हो गयी है एवं योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आ रहे है, उन्हें शत् प्रतिशत ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली व्यय की राहत दी जाएगी केवल मृतक सदस्य के वारिसो से समस्त बकाया मूल राशि ही जमा की जायेगी।
जो भी 15 वर्ष से अधिक अवधिपार ऋणी सदस्य है उनका जितना मूल बकाया है उतना ही ब्याज वसूल किया जाएगा शेष समस्त ब्याज की राहत प्रदान की जायेगी, योजनान्तर्गत ऋणी द्वारा समझौता राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाने पर ऋणी के विरुद्ध समझौता अवधि क्रियान्वयन तक सहकारी अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही स्थगित की जा सकेगी