boltBREAKING NEWS
  •   दिन भर की  न्यूज़ देखने के लिए भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।
  •  भीलवाड़ा हलचल न्यूज़ पोर्टल डाउनलोड करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज APP पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करे विजय गढवाल  6377364129 advt. [email protected] समाचार  प्रेम कुमार गढ़वाल  [email protected] व्हाट्सएप 7737741455 मेल [email protected]   8 लाख+ पाठक आज की हर खबर bhilwarahalchal.com  

सोनोग्राफी क्लिनिक की लापरवाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश

सोनोग्राफी क्लिनिक की लापरवाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश

उदयपुर । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के आदेशानुसार उदयपुर के सेवाश्रम चौराहा स्थित अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक व उनके चिकित्सकों को 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के न्यायिक सदस्य एस.के.जैन व रामफूल गुर्जर ने उदयपुर निवासी प्रार्थी कमलेश दवे, सुश्री जाह्नवी दवे एवं सुश्री हिया दवे के प्रकरण में सुनवाई करते हुए संबंधित एवं चिकित्सकों को लापरवाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये।
गुर्जर ने बताया कि परिवादी कमलेश व सुश्री जान्हवी दवे एवं सुश्री हिया दवे की माता श्रीमती मीनाक्षी दवे के गर्भवती होने पर अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर में मई, 2009 में सर्वप्रथम दिखाया। नवंबर 2009 में सिजेरियन डिलीवरी के समय अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक ने चिकित्सकीय लापरवाही बरतते हुए श्रीमती मीनाक्षी दवे की इलियक आर्टरी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लगातार रक्त स्त्राव होता रहा, जिसके कारण श्रीमती मीनाक्षी दवे की स्थिति गंभीर हो गई तथा समय पर उच्च सेंटर के लिए रेफर नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण श्रीमती मीनाक्षी दवे की 19 नवंबर 2009 को मृत्यु हो गई। आयोग ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक व उसके चिकित्सक डॉ.अरूण कुमार एवं डॉ.राजकुमारी सामर की चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए 20 लाख रूपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये हैं।