जयपुर। निलंबित आरएएस पिंकी मीणा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका को वापस ले लिया। जमानत याचिका वापस लेने के आधार पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। एसीबी ने 13 जनवरी को पिंकी मीना को गिरफ्तार किया था और एसीबी कोर्ट ने 21 जनवरी को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पिंकी मीणा के अधिवक्ता वीआर बाज़वा और कुणाल जैमन ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका चार्जशीट पेश होने के बाद फिर से दाखिल करने की छूट के साथ वापस लेने की अनुमति मांगी। जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई छूट के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया।
पिंकी मीणा ने दस दिन की पैरोल के बाद रविवार शाम को महिला जेल में सरेंडर किया था। हाईकोर्ट ने विवाह के लिए 10 फरवरी को दस दिन की अंतरिम जमानत दी थी। गौरतलब है मामले में अन्य आरोपी पुष्कर मित्तल ने भी इसी छूट के साथ जमानत याचिका वापस ली थी।