भीलवाड़ा हलचल।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं प्रकाशक की ओर से चुनाव संबंधी पोस्टर, पेम्पलेट आदि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर तीन दिवस में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में भिजवाया जाना अनिवार्य है। सहाड़ा में प्रस्तावित विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इस प्रावधान की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई है। भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी व उपखंड मजिस्ट्रेट श्रीमती ओमप्रभा ने बताया कि इस बैठक में सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं मुद्रक उपस्थित होंगे।