जोधपुर। बीकानेर के कोलायत में जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी और बिचौलिए महेश नागर की याचिका पर सोमवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले करीब 25 बार से ज्यादा इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट में तारीख लगती है लेकिन किसी न किसी कारण सुनवाई टलती चली आ रही है।
दरअसल, जमीन घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर महेश नागर व स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट ने मामले में आरोपियों को आंशिक राहत प्रदान करते हुए नो कोर्सिव एक्शन यानी की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए थे। वहीं ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है लेकिन इस मामले की सुनवाई लगातार टलती जा रही है।
जमीन खरीद से जुड़ा है मामला
रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटेलिटी लिमिटेड ने साल 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में दलाल महेश नागर के जरिए 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपए में खरीदी थी। बीकानेर के कोलायत में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिए।