भीलवाड़ा (हलचल)। जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की हे। यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक भीलवाडा जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत कोई व्यक्ति प्लास्टिक अथवा अन्य सिन्थेटिक धागे से बने माझे/ चाईनीज मांझे/ हानिकारक जहरीले पदार्थो जैसे लोहा पाउडर, ग्लास पाउडर आदि से बने मांझे का निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग नही करेगा। निषेधाज्ञा के दौरान प्रात: 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजें तक की अवधि के मध्य पतंग उड़ाया जाना पूर्णतया प्रतिबधित रहेगा।
आदेशानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा समय-समय पर कोरोना/ऑमिक्रोन संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें।