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थानेदार गिरफ्तार, रिश्वत का आरोप

थानेदार गिरफ्तार, रिश्वत का आरोप

   कोटा /भीलवाड़ा हलचल।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कोटा ने रिश्वत के एक मामले में बारां कोतवाली के तत्कालीन सहायक निरीक्षक और वर्तमान में कोटा पुलिस लाइन में तैनात थानेदार सत्यपाल पारीक को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा विजय स्वर्णकार ने हलचल को बताया कि कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, बारां को परिवादी  संतोष खण्डेलवाल निवासी जयपुर द्वारा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम - 1 जयपुर में आरोपी सत्यपाल पारीक स०उ०नि० थाना कोतवाली बारां व अन्य के विरूद्ध पेश इस्तगासे पर जांच हेतु परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि आरोपीगणों द्वारा बांरा कोतवाली में दर्ज प्रकरण संख्या 678 / 2106 में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में उनके खर्चे पानी के (रिश्वत) के पांच लाख रूपये मांगे तथा परिवादी से जरिये नेफ्ट 1,00,000 रूपये श्रीमति मेघा शर्मा के खाते मे प्राप्त किये एवं परिवादी को डरा धमकाकर परिवादी के घर से 50,000 रूपये नकद लेकर आये।

शिकायत पर जांच उपरांत ज्ञानचंद मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 278 / 2019  26 सितंबर 2019 दर्ज करवाया गया। प्रकरण के अग्रिम जांच सें स्पष्ट हुआ हैं कि सहायक उपनिरीक्षक सत्यपाल पारीक द्वारा उसकी परिचित मेघा शर्मा के माध्यम से परिवादी संतोष खण्डेलवाल से 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये  ।अतः आरोपी सत्यपाल पारीक तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक थाना कोतवाली बारां हाल उपनिरीक्षक, पुलिस लाईन कोटा शहर को अपराध धारा 7.13 (1) (डी) 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120बी भादस के तहत गिरफ्तार किया गया।आरोपी से आवश्यक अनुसंधान किया जाना हैं अतः न्यायालय सें 2 दिन पुलिस अभिरक्षा चाहा गया,जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी की 2 दिन पुलिस अभिरक्षा प्रदान की गई। आरोपी से प्रकरण के संबंध में अनुसंधान जारी है।