भीलवाड़ा, राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में आगामी एक जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने आदेश जारी कर बताया कि एक जुलाई से सभी सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान एवं पेट बोतलें शामिल है।