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बाल श्रम रोको अभियान 20 से

बाल श्रम रोको अभियान 20 से


उदयपुर । माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाए जाने वाले बाल श्रम रोको अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक ली। बैठक में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पदाधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं बाल श्रम रोकने हेतु गठित एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बाल श्रम रोकने के लिये विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की गई। शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को बाल श्रम करवाता हुआ पाया गया तो आवश्यक जांच के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी । समस्त नियोक्ता इस बात का विशेष ध्यान रखे कि यदि आप मैरिज गार्डन, होटल, ढाबा, रिसोर्ट, कारखाना, ईंट भट्टा या अन्य किसी व्यवसाय का संचालन करते है तो किसी भी कार्मिक को स्थायी या अस्थायी आधार पर भर्ती करते समय इस बात के लिये सन्तुष्टि कर ले कि उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। विभिन्न टीमें गठित करते हुए डोर टू डोर सर्वे किया जाकर यह पता लगाया जाएगा कि घरों में बालश्रमिक या बंधुआ मजदूर तो कार्य नहीं कर रहे है। उन्होंने बताया कि कही भी बाल श्रम संबंधी शिकायत मिलने पर चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित कर सकते है।