भीलवाड़ा 14 जनवरी/राज्य भण्डारगृह में कृषि उपज(खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, खाद, बीज, कपास आदि) एवं अन्य जिन्सों(सीमेंट, कागज, काॅपर, अल्यूमीनीयम आदि) का वैज्ञानिक भण्डारण किया जाता है। भण्डारगृह पर स्टाॅक जमा कराने पर जमाकत्र्ताओं को संग्रहण शुल्क में छूट दी जाती है। जिसमे सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिषत, किसानों को 60 प्रतिषत, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 70 प्रतिषत, 15 हजार मैट्रिक टन या इससे अधिक संग्रहण क्षमता आरक्षित कराने पर सभी जमाकर्ताओं को 7.5 फीसदी तथा इससे संबंधित सहकारी संस्थाओं को 12.5 फीसदी की छूट प्रदान की जाती है। किसानों द्वारा अपनी उपज सरसों, धनिया, सोयाबीन, गेहूं, ग्वार, जीरा, मेथी, अलसी, तारामीरा, तिल, ईसबगोल निगम के भण्डारगृहों पर जमा कराने पर उसके बाजारी मूल्य की 75 फीसदी राषि अग्रिम दिये जाने की व्यवस्था भी भण्डारगृह पर उपलब्ध है। यह जानकारी राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की वरिष्ठ भंडार प्रबंधक मंजरी परमार ने दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था भण्डारगृह पर अपना स्टाॅक जमा करा सकता है।