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नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने के आरोपित को 3 साल की सजा, 1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने के आरोपित को 3 साल की सजा, 1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

 भीलवाड़ा बीएचएन। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर उसके अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के एक मामले में गोपालद्वारा, मांडल निवासी रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू मोहम्मद पुत्र नजीर मोहम्मद पठान को 3 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) देवेंद्रसिंह नागर ने सुनाया।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति ने बागौर थाने में  19 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग दोहिती उसी के पास रह रही है। वह आठवीं कक्षा में पढ़ती है। आरोपित बाबू मोहम्मद दस-पन्द्रह दिन पहले बाइक लेकर परिवादी के घर आया। तब परिवादी व परिवार के लोग घर पर नहीं थे। दोहिती अकेली थी। उसे, बाबु ने आवाज देकर घर के बाहर गली में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ कर लज्जाभंग की। उसने सेल्फी भी ली। इसके बाद आरोपित ने परिवादी की नाबालिग दोहिती को इस बारे में किसी को बताने या कहने पर जान से मारने और फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद जब परिवादी की दोहिती की चित्तौडग़ढ़ जिले में सगाई तय हो चुकी थी और दस्तुर करने वाले थे। 17 जुलाई 20 को मेहमान आने वाले थे। इस बीच, 16 जुलाई को एक दिन पहले बाबू मोहम्मद ने नाबालिग के अश्लील फोटो वायरल कर दिये। नाबालिग की जहां सगाई हो रही थी, उस परिवार को फोन कर गलत मैसेज कर दिये। इसके चलते उन लोगों ने सगाई से इनकार कर दिया, जिससे सगाई नहीं हो पाई। इसके बाद भी बाबू मोहम्मद पीडि़त नाबालिग के पीछे पड़ा है और वह परिवार वालों को उसकी कहीं भी सगाई नहीं होने देने की धमकी दे रहा है। बागौर पुलिस ने पोक्सो व आईटी एक्ट के साथ ही विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया, जिसकी जांच तत्कालीन मांडल थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा ने की। गोदारा ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल से पीडि़ता के फोटो जब्त किये। इसके बाद आरोपित रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू मोहम्मद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। 
 न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने ने प्रकरण से जुड़े 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाये और 37 दस्तावेज पेश कर आरोपित बाबू मोहम्मद पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने बाबू मोहम्मद को 3 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।