जयपुर। अवैध निर्माण की आड़ में बिल्डिंग सील करने और उसकी सील खोलने को लेकर अधिकारियों की ओर से किए जाने वाले खेल को अब राज्य सरकार समाप्त करने की तैयारी कर रही है। अधिकारी अब अवैध निर्माण की कार्रवाई पर सील तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सील खोलने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए सरकार अलग से सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करेगी और उसकी अनुमति से ही निर्माण की सील खोली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल-2021 लाने जा रही है।
कैबिनेट ने सरकुलेशन के जरिए इसका अनुमोदन कर दिया है। अब सरकार मौजूदा सत्र में बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। दरअसल, सरकार के पास अवैध निर्माण को सीज करने के दौरान कई तरह की अनियमितताओं को लेकर शिकायतें आ रही थी। सरकार ने पहले सील करने और सील खोलने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी भी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाया है। अवैध निर्माण और स्वीकृत गतिविधियों के विपरीत संचालन करने पर भवन व व्यवसायिक प्रतिष्ठान सीज किए जाते हैं। इस कानून के पारित होने के बाद शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग सील करने को लेकर होने वाली घालमेल से आमजन को राहत मिल सकेगी।