boltBREAKING NEWS
  •   दिन भर की  न्यूज़ देखने के लिए भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।
  •  भीलवाड़ा हलचल न्यूज़ पोर्टल डाउनलोड करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज APP पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करे विजय गढवाल  6377364129 advt. [email protected] समाचार  प्रेम कुमार गढ़वाल  [email protected] व्हाट्सएप 7737741455 मेल [email protected]   8 लाख+ पाठक आज की हर खबर bhilwarahalchal.com  

बंद में ये रहेगी छूट

बंद में ये रहेगी छूट

भीलवाड़ा हलचल प्रदेश के साथी भीलवाड़ा में लगाए गए 8 घंटे के लोक डाउन के दौरान कई तरह की रियायत भी दी गई है।कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने इस वीकेंड  कर्फ्यू लगा दिया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक भीलवाड़ा जिले में कर्फ्यू रहेगा। इसको लेकर वीकेंड कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को कर्फ्यू में शामिल नहीं किया गया है।

उपयुक्त पहचान पत्र के साथ सरकारी कर्मचारी जैसे-जिला प्रशासन, पुलिस जेल, हॉमगार्ड कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि।

- न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपयुक्त पहचान-पत्र साथ अनुमति।

- केन्द्र की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय संस्थानों, पहचान पत्र के साथ अनुमति

-बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर अनुमति मिलेगी।

-गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल में जाने की अनुमति।

-सभी लैब और उनसे जुड़ी संबंधित कर्मचारी।

- अन्तरराज्यीय व राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आगामन, माल के लोडिंग, अनलोडिंग के लिए लगने वाले कर्मचारी।

- 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाने जाने की अनुमति होगी।

- आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया को अनुमति होगी

- समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक की छूट रहेगी

- मंडियों में फसलों की खरीद के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने पर अनुमति होगी।

- सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रेल को यह आदेश लागू नहीं होगा।

- विवाह समारोह, अंतिम संस्कार नियमानुसार किए जा सकेंगे

- एडमिट कार्ड दिखाकर प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक आवागमन की अनुमति होगी

व्यवसायिक एंव निजी प्रतिष्ठानों में इन्हें होगी अनुमति

- भोजन, किराने के सामान, फल सब्जी, डेयरी दूध पशुचारा से संबंधित दुकाने पूर्व की गाइडलाइन के मुताबिक खुल सकेंगी।

- दवा, फार्मासुटिक्लस, चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें खुल सकेंगी।

- बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय इत्यादि भी खुले रहेंगे।

- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।

- रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी रात आठ बजे तक हो सकेगी।

- ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, फार्मासूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण इत्यादि जरूरी वस्तुओं का वितरण हो सकेगा।

- इन्द्रा रसोई में भोजन, वितरण हो सकेगा।

- एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस के रिटेल आउटलेट

- बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण ईकाईयों को अनुमति

- कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेगी।

- निजी सुरक्षा सेवाएं, जरूरी वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट संबंधी विनिर्माण इकाईयां

- चिकित्सा उपकरणों और दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां

वे उत्पादन इकाई या सेवाएं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट में निरंतर उत्पादन होता है

- ऐसी निर्माण इकाईयां जहां परिसर में श्रमिकों के रहने की उपयुक्त व्यवस्था हो

- स्थानीय प्रशासन अपनी जरूरत के हिसाब से अनुमति दे सकेंगे

- सरकारी स्तर पर भी अनुमति दी जा सकेगी