भीलवाड़ा (हलचल)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने जिले में नेशनल डिजिस्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की पालना में भवनों का अधिगृहण किया है। आदेशानुसार सांवरिया गैसेज फैक्ट्री, जी 1 /129-30 रीको ग्रोथ सेन्टर, स्वरूपगंज भीलवाड़ा को अधिग्रहित कर जिला चिकित्सा अधिकारी के सुपुर्द किया। एडीएम सिटी वंदना खोरवाल ने अधिग्रहित फैक्ट्री का अवलोकन किया। उन्होंने सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरने की प्रक्रिया जानी तथा कहा कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कोविड उपचार को लेकर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
खोरवाल ने फैक्ट्री संचालक को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग निजी कार्यों में ना कर केपल कोविड उपचार में उपलब्ध कराया जाए। उल्लंघन करने पर फैक्ट्री सीज कर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण कानून एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।