भीलवाड़ा। वर्तमान में हो रही बरसात से कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
जिला परिषद के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) इन्द्र सिंह संचेती ने बताया कि जिले में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा के कारण खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरांत खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है।
संचेती ने बताया कि असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सकें। फसल में हुये नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नं. या क्रॉप इंश्योरेंस एप या राज किसान सुविधा एप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कंपनी कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी फसल हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है।