लॉटरी में अनियमितता का मामला-: उच्च न्यायालय जोधपुर ने यूआईटी के खिलाफ पारित किया अंतरिम आदेश
भीलवाड़ा बीएचएन। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा निकाली गई भूखंड लॉटरी में पाई गई अनियमितताओं को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने नगर विकास न्यास (यूआईटी) के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित किया है। यह आदेश जिला युवा मीणा समाज संस्था भीलवाड़ा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया।
मीणा समाज ने न्यायालय में निवेदन किया कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा निकाली गई लॉटरी में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदन मौजूद होने के बावजूद लगभग 14-15 भूखंड अन्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित कर दिए गए। इसके अलावा कुल आरक्षित भूखंडों में से भी लगभग 12-13 भूखंड कम आवंटित किए गए।
संस्था ने 17 अक्टूबर 2025 को जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन देकर इस अनियमितता की जांच की मांग की थी। ज्ञापन में विस्तार से बताया गया था कि लॉटरी प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया है।
उच्च न्यायालय ने संस्था के निवेदन को स्वीकार करते हुए नगर विकास न्यास के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिला युवा मीणा समाज संस्था भीलवाड़ा द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की नियमानुसार विस्तृत जांच की जाए और 28 दिन के भीतर पूर्ण जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। यह जानकारी अधिवक्ता राकेश कुमार मीणा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।