केंद्र सरकार का तोहफा: श्रमिकों की बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी; नई दरें 1 अक्टूबर से लागू

Update: 2024-09-26 18:11 GMT

नई दिल्ली, । केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। नई मजदूरी दरें एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल, 2024 में किया गया था।

  मिलेगा इसका लाभ

केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत भवन-निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी दरों को अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी

संशोधन के बाद भौगोलिक क्षेत्र-ए में निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई करने, लोडिंग और अनलोडिंग में लगे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रति माह), अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह) होगी।

Similar News