प्रदूषण नियंत्रण मंडल की योजना: अवैध प्लास्टिक उत्पादन इकाई की सूचना दो 10 हजार का इनाम पाओ

भीलवाड़ा।राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अब प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई की जानकारी देने वाले 10 हजार रूपए का इनाम देगा। साथ ही जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 12 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई, 2022 से प्लास्टिक की डंडिया, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलिस्टायरीन, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ ट्रे जैसे कटलरी आइटम मिठाई के डिब्बों व इनविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक पीवीसी बैनर को प्रतिबंधित किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा 02 जून, 2023 द्वारा प्लास्टिक कोटेड पेपर कप को भी इसी सूची में शामिल किया गया है।

आदेश की पालना के क्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों की जानकारी प्रदान करने वाले लोगों के लिए इनाम योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत किसी भी नागरिक द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों के संचालन के बारे में राज्य मंडल को ईमेल ईमेल [email protected] अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर सूचित कर सकते है।

सूचना की पुष्टि पर सूचना सही पाये जाने पर 10000 रूपए की राशि बतौर इनाम दी जावेगी। ।

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