डोडा-चूरा तस्करी मामले में पकड़े गये पाली के तीन तस्करों को 12-12 साल का कठोर कारावास
भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीश प्रसाद शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में पाली जिले के तीन तस्करों दिनेश, सोनाराम व अमानराम को 12-12 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर के अनुसार, दो जुलाई 2019 को मांडल थाने के इंचार्ज कानसिंह गश्त पर थे। उन्होंने कोठारी नदी पुलिया पर पहुंच कर नाकाबंदी की। इस दौरान एक कार आती दिखाई दी, जिसे चेक करने के लिए रोका, तभी तेज गति से एक स्कॉर्पियो आई, जिसके चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक ने स्कॉर्पियो को नहीं रोका। कार सहित डिटेन किये तीन लोगों को जाब्ते को सौंपते हुये पुलिस टीम ने स्कॉर्पियो का पीछा किया। एक किलोमीटर तक पीछा करने के बाद स्कॉर्पियो टायर फटने से पलट गई। उसमें तीन लोग सवार थे। तीनों को बाहर निकाल कर पूछताछ की तो चालक ने खुद को पाली जिले के कपूरी ढाणी रायपुर निवासी दिनेश देवासी पुत्र बन्नाराम देवासी, उसके पास बैठे व्यक्ति ने सोनाराम पुत्र सेथीराम देवासी व बीच की सीट पर बैठे मिले व्यक्ति ने खुद को अमानराम पुत्र आसूराम देवासी निवासी निवासी सांडिया थाना सोजत सिटी, जिला पाली बताया। स्कॉर्पियो में डोडा-चूरा होने की इन लोगों ने जानकारी दी। साथ ही कार सवार लोगों द्वारा स्कॉर्पियो की एस्कॉर्ट करना बताया। तीनों को मौके पर तलब कर पूछताछ करने पर कार चालक ने खुद को बीनाराम पुत्र पेमाराम देवासी निवासी रामडावासकलां, जौधपुर, दूसरेने रामपाल पुत्र कर्णाराम जाट निवासी बीरावास व तीसरे ने खुद को बाबुलाल पुत्र बागाराम देवासी निवासी सांडिया जिला पाली बताया। पुलिस को स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उसमें 7 बोरों में 120 किलो 350 ग्राम अफीम डोडा-चूरा मिला, जिसे स्कॉर्पियो सहित जब्त कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस मामले की न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान करवाते हुये 84दस्तावेज पेश किये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने तीन आरोपितों दिनेश देवासी, सोनाराम व अमानराम को दस-दस साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
