एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में लटके पोक्सो एक्ट के कई मामले, नहीं हो पा रहा है फैसला, अदालत को लिखना पड़ा पत्र

एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में लटके पोक्सो एक्ट के कई मामले, नहीं हो पा रहा है फैसला, अदालत को लिखना पड़ा पत्र
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भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल । पोक्सो एक्ट के मामले देश के सबसे संगीन अपराधों में से एक हैं और इन मामलों में पीडि़तों को समय पर न्याय दिलाने का अदालतें भले ही भरसक प्रयास कर त्वरित सुनवाई करें, लेकिन फिर भी समय पर पीडि़तों को न्याय मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट हैं, जो समय पर अदालत में पेश नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, मेडिकल हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर विभाग, जयपुर और निदेशक, एफएसएल को समय पर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करवाना सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखे हैं।

अदालत सूत्रों के अनुसार, यौन और बाल उत्पीडऩ से संबंधित पोक्सो एक्ट के एक से दो साल पुराने 30 से अधिक केस न्यायालय में इसलिए लंबित हैं, क्यूंकि इन मामलों में एफएसएल / डीएनए रिपोर्ट एफएसएल से नहीं मिल पा रही है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट नहीं मिलने से इन केसों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेशक एफएसएल को पत्र लिखे हैं। न्यायालय ने इन पत्रों में लिखा कि पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कारित होने वाले अपराध वाले प्रकरणों में एफएसएल एक महत्वपूर्ण व तात्विक साक्ष्य है, जिसका सही विचारण के लिए समय पर न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है, लेकिन रिपोर्ट समय पर न्यायालय में पेश नहीं किये जाने से प्रकरण की सुनवाई में अनावश्यक देरी हो रही है। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन वांछित रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की जा रही है। न्यायालय ने एफएसएल निदेशक को सेशन प्रकरण 130/2022 सरकार बनाम शराफत खान उर्फ कप्तान सिंह की रिपोर्ट 1 जुलाई से पहले न्यायालय में पेश करवाना सुनिश्चित किया जाये। यह प्रकरण निर्णयस्तर पर होकर एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में लंबित है।

कई बार करवाया जा चुका है अवगत

न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र में लिखा कि पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण का निस्तारण एक विहित अवधि में किया जाना होता है, लेकिन कई प्रकरण में सुनवाई पूरी करने में मात्र इस कारण से विलंब हो रहा है कि प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक व सम्बन्धित थानाधिकारी को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी एफ.एस.एल. रिपोर्ट पेश नही की जा रही है। एफ.एस.एल. निदेशक को भी अनेक बार पत्र द्वारा रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाकर न्यायालय में लम्बित प्रकरण से सम्बन्धित एफ.एस.एल. रिपोर्ट समय पर न्यायालय में पेश कराना सुनिश्चित किया जाये।

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