इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को

भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार शनिवार 28 सितम्बर 2024 को इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अजय शर्मा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारीयों को आवश्यक निर्देश दिए । राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के सिविल,फौजदारी प्रकरणों के अलावा राजस्व मामलों को भी राजीनामें के माध्यम से प्रकरणों को निस्तारण किया जाएगा । भीलवाडा जिले में राजीनामें हेतु चिन्हित प्रकरणों के लिए 23 बैेचों का गठन किया गया हैं जिसमें न्यायिक अधिकारी एंव राजस्व अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ता सदस्य द्वारा पक्षकारों में समझाईस कर प्रकरणों को निस्तारण किया जाएगा ।

प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकृति के मुकदमो को निस्तारण आॅनलाइन के साथ साथ आॅॅफलाइन भी किया जाएगा । प्राधिकरण सचिव द्वारा आमजन से अपील की है कि मुकदमा पूर्व में रखी गई ठेदस, बैंक , बिजली व अन्य संस्था के प्रकरणों में मूल राशि से भी कम व ब्याज माफ कर मामलो का हाथों हाथ फैशला किया जाएगा ।

प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर आपसी बातचीत व राजीनामें के आधार पर विवाद को निस्तारण का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा नहीं होकर अनौपचारिक व बहुत ही सहज होता है। लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर कह सकते है। राजीनामा किसी भी पर थोपा नहीं जाता है बल्कि दोनों पक्षों की स्वेच्छिक सहमति होने पर ही आदेश पारित किया जाता है। पक्षकारान अपने राजीनामें योग्य मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जिससे उनका धन व समय दोनों की बचत होगी ।

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