पत्नी की हत्या करने वाले पति को फांसी, कोर्ट ने कहा— मामला ‘विरल से विरलतम

पत्नी की हत्या करने वाले पति को फांसी, कोर्ट ने कहा— मामला ‘विरल से विरलतम
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उदयपुर

प्रेमिका के साथ रहने की जिद में पत्नी की हत्या करने वाले पति को मावली की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर है और विरल से विरलतम श्रेणी में आता है। सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

फैसला

एडीजे राहुल चौधरी ने आदेश में लिखा कि अभियुक्त प्रेमलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। आदेश में उल्लेख है कि दोषी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। अदालत ने 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।

मामला

घटना उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े की है। 14 जनवरी 2023 को एक महिला का शव मिला था, जिसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था। मृतका के पिता ने बेटी के पति पर हत्या का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए। 67 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। बहस और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी प्रेमलाल को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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