दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन आमंत्रित
उदयपुर। राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 हेतु विशेष योग्यजन के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 30 नवंबर तक ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी से एसजेएमएस आइकन के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन के लिये विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी, उनको पेंशन पी.पी.ओ. लगाना होगा। उन्होंने बताया कि जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे उनकी माता/पिता एवं स्वयं की संकलित आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये। उनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। यह योजना राजस्थान के मूल निवासियों के लिये ही है। कॉलेज जाने वाले, रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन को वरीयता दी जावेगी। आवेदक को वांछित दस्तावेजों के साथ ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति भी देनी होगी। प्राप्त आवेदनों में से पात्रजन का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा।