नाबालिक से दुर्ष्कम के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

नाबालिक से दुर्ष्कम के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
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चितौड़गढ़। पोक्सो न्यायालय द्वितीय के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले मंे आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 28 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद के अनुसार मंगलवाड़ थाना अंतर्गत आरोपी रोनक खान उर्फ शाहरूख खान पिता शरीफ मोहम्मद पठान निवासी पुठोली ने मंगलवाड़ निवासी नाबालिग के साथ बहला-फुसला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रोनक को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया, जहां 14 गवाह व 28 दस्तावेज के आधार पर पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं मे 20 वर्ष का कारावास व 28 हजार रूपये से दण्डित किया। 
 

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