शिक्षा सहायक और एरिया मैनेजर की नौकरी के नाम पर 44 लोगों से ठगे 14 लाख रुपये, चार के खिलाफ केस दर्ज

शिक्षा सहायक और एरिया मैनेजर की नौकरी के नाम पर 44 लोगों से ठगे 14 लाख रुपये, चार के खिलाफ केस दर्ज
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 भीलवाड़ा बीएचएन। सरकारी संस्था में शिक्षा सहायक और एरिया मैनेजर के पदों पर नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार 44 युवकों के साथ 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीडि़त ने 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट के इस्तगासे से रायपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। 
रायपुर पुलिस ने बताया कि राजसमंद जिले के जोगेला, कालेसरिया निवासी ऊंकारलाल पुत्र मांगीलाल गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुर्जर ने रिपोर्ट में  सुरेश चन्द्र सालवी पुत्र  चन्द्रप्रकाश  सालवी  निवासी पारसोली, पुलिस थाना बेगूं, चित्तोडगढ , सुरेश चन्द्र सालवी पुत्र भैरुलाल  सालवी  निवासी दूगर, पुलिस थाना बेगूं, हिमांशु सोनी पुत्र प्रमोद कुमार सोनी  निवासी 563/डी. महाविद्या कॉलोनी, एफ-सेक्टर जयसिंहपुरा मथुरा, (उत्तरप्रदेश) व कृष्णा चौधरी उर्फ शैलु पुत्र हरिवंश सिहं उर्फ डॉक्टर मुन्ना  चौधरी  निवासी नगला भरव पुलिस थाना राया जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश) को आरोपित बनाया है।  परिवादी सालवी ने रिपोर्ट में बताया कि दो साल पहले उसके पास सुरेशचंद्र सालवी का कॉल आया। उसने कहा कि मदर टेरेसा एज्युकेशन एंड वेलफेसर ऑर्गेनाइजेशन अंडर टेकिंग एनजीओ गर्वन्मेंट ऑफ इंडिया से फील्ड ऑफिसर बात कर रहा हूं। उसने कहा कि संस्था में दो पद के लिए आवेदन किये जा रहे हैं।  उसने कहा कि वे, दो लोग रायपुर आकर मीटिंग लेंगे। उसने परिवादी से कहा कि जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता हो,  उन्हें बुलाकर रखना। रायपुर में मुलाकात कर पूरी जानकारी देंगे। इसके 5-7 दिन बाद दुबारा कॉल आया और सभी को उपखंड कार्यालय के पास बुलाया। इसके बाद परिवादी के साथ ही संम्पत लाल पिता नंन्दलाल, नट निवासी गोरख्या, माया पुत्री पारसमल जाट आदि लोग दो बजे वहां एकत्रित हुये। आरोपित सुरेश चंद्र व एक अन्य सुरेशचंद्र आये और मीटींग की और संस्था के बारे मे बताया गया और  कहा कि उक्त संस्था में 2 वेकेन्सी है शिक्षा सहायक व एरिया मेनेजर जिसमे   तहसील व गांव के स्तर पर 10 गरीब बच्चो पर शिक्षा सहायक की नियुक्ती करते है व उसके सुपरविजन के लिए जिला एरिया मेनेजर लगा कर किया जाता है। जिसमें आप में से जो भी इच्छुक है वह ऑनलाईन फार्म भरे जा रहे है जो फार्म भर सकते है जिसमें शिक्षा सहायक की फीस 560/-रुपये व एरिया मेनेजर की फिस 660/-रुपये है फार्म भरने के बाद आपकी परीक्षा होगी ।   पास होने वाले को जोइनिंग लेटर भेजा जायेगा। जोईनिंग लेटर प्राप्त होने के बाद  नियुक्ती दे दी जायेगी जंहा संस्था के द्वारा आपको बच्चो को पढाना होगा और संस्था के सभी राजकीय दस्तावेज हम सभी को बताये और फार्म भरने की साईड भी बताई । इस पर परिवादी व अन्य व्यक्तियो ने आरोपितों पर विश्वास कर करीबन 110 फार्म रायपुर क्षेत्र से भरे । 6-7 माह बाद उक्त संस्था की साईड पर आनॅलाईन  प्रवेश पत्र जारी किये गये और परिक्षा तिथी के दिन दोनों आरोपित  राजसंमन्द में  परीक्षा दिलाने के लिए लेकर गये और परिक्षा दिलाई । आरोपितों ने उनसे कहाकि  2-4 महीने में आपका रिजल्ट आ जायेगा उसके बाद आपको जोईनिंग दे दी जायेगी । 
इसाके पश्चात दोनों आरोपितों ने शिक्षा सहाय के 35000 रुपये व एरिया मेनेजर के 60000 रुपये जमा करने को कहा । साथ ही अन्य लोगों के रुपये परिवादी के खाते में डलवाये। परिवादी ने 44 लोगों के रुपये एकत्रित करवाये। इसके बाद आरोपित सुरेश के खाते में यह रुपये डलवाने के लिए कहा। इसके बाद आरोपित सुरेश चंद्र पुत्र चंद्रप्रकाश के खाते में  1315000/-रुपये डलवाये और दूसरे आरोपित सुरेश के खाते में 85000/-रुपये डलवाये । इसके बाद आरोपितों ने रायपुर आकर परिवादी सहित अन्य के जोईनिंग लेटर   प्रदान किये। उन्हें प्रत्येक गांव से दस बच्चे की सूची बना कर उन्हें पढाने के लिए कहा और सूचारु रुप से कार्य करने के लिए कहा जिस पर सभी व्यक्तियो ने अपने गांव के अन्दर संस्था द्वारा कार्य सूचारु रुप से चालु रखा । इसके बाद  28 व्यक्तियो के खाते में महीने का आधा वेतन डाला गया । उसके बाद े खाते मे  कोई वेतन नही आया और न ही कोई संस्था का व्यक्ति उनके पास आया। 15-20 दिन पहले जब इनके बारे में जानकारी की तो पता चला कि ये आरोपित कई जगह इस तरह की धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठ चुके हैं। आरोपितों ने पीडि़त नौजवानों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी।  
 

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