GST परिषद की 50वीं बैठक: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स को मंजूरी, सिनेमाघर के अंदर खाने-पीने के सामान होंगे सस्ते

GST परिषद की 50वीं बैठक: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स को मंजूरी, सिनेमाघर के अंदर खाने-पीने के सामान होंगे सस्ते
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माल व सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर सहमति जताई है। सिनेमाघर के अंदर खाने-पीने के सामान भी अब सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28% (सभी तीन गतिविधियों) कर लगेगा और यह कर पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा।

 



वित्त मंत्री ने बताया कि बिना पके हुए या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

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