मिलावटी खाद्य फर्मों के विरूद्ध 6.30 लाख का जुर्माना
चित्तौडगढ़। जिले में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 9 फर्मों पर 6 लाख 30 हजार रू. का जुर्माना लगाया हैं। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डा. रामकेश गुर्जर ने बताया कि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा मिलावट करने वाली मिलावटी पाए गए नमूनों से सम्बन्धित 09 फर्मों पर 6 लाख 30 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया है।
नियत समयावधि में जुर्माना / शास्ति राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत इन पर कार्यवाही की जाएगी। भविष्य में उक्त सभी संस्थानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की पालना सुनिश्चित करने हेतु भी पाबंद किया गया हैं।
जुर्माना लगाई गई फर्मों का विवरण निम्नानुसार है :-
फर्म मैसर्स विनायक रेस्टोरेंट कलेक्ट्री चौराहा, वित्तौड़गढ़ पर 20000 /- रु. मैसर्स शंकर ब्रदर्स न्यू क्लोथ, मार्केट, बूंदी रोड, चित्तौडगढ़ पर दो प्रकरणों में 30000 /- रू. मैसर्स कैलाश चन्द्र रमेशचन्द्र केशव माधव सभागार न्यू क्लोथ मार्केट चित्तौड़गढ़ पर 25000 रू. गेसर्स हिन्दुस्तान सेल्स प्लॉट नं. 3, बिहाइंड ओ.एन.जी.सी. सरखेज सानन्द अहमदाबाद गुजरात पर 200000/- रू. मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भंडार, सांवलिया जी मंदिर के पा, मंडफिया तह भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ पर दो प्रकरणों में 30000/- रू. मैसर्स एल्केम लैबोरेट्रीज लि. जोधपुर व अन्य सहयोगी फर्मों पर 300000/- रु. एवं फर्म मालवा एंटरप्राइजेज रतलाम मध्य प्रदेश पर 25000 का जुर्माना लगाया है।