2000 के 72% नोट बैंकों में वापस आए, 30 सितंबर तक बदल या जमा कर सकेंगे नोट
RBI की ओर से 2000 रुपए के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं या बदले जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन नोटों की कुल कीमत 2.62 लाख करोड़ रुपए है। RBI ने 19 मई को नोट वापस लेने की घोषणा करते हुए बताया था कि 31 मार्च तक 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपए था।
30 सितंबर तक बदलने या अकाउंट में जमा करने हैं नोट
RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें।
नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।
30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
2016 में आया था 2000 का नोट
2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए जा चुके हैं।