होटल से 750 लीटर अवैध पट्रोलियम पदार्थ व अन्य उपकरण जप्त, आरोपी गिरफतार

होटल से 750 लीटर अवैध पट्रोलियम पदार्थ व अन्य उपकरण जप्त, आरोपी गिरफतार
X


गंगरार। एक  होटल से 750 लीटर अवैध पट्रोलियम पदार्थ व अन्य उपकरण जप्त कर एक आरोपी  को गिरफतार, किया है।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत  के द्वारा लोकल एवं स्पेशल एक्ट एवं अवैध कार्याे की धरपकड हेतू चलाये जा रहे अभियान के तहत सोमवार को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि नीलकण्ठ होटल सरहद जोजरो का खेडा पर अवैध रूप से वाहन चालको से मिलीभगत कर उनके वाहन के डीजल टैंक से डीजल पेट्रोलियम पदार्थ को  चोरी छुपे निकालकर बेचा जाता है। मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने से मन् थानाधिकारी शिव लाल मीणा के निर्देेशन मे नगजीराम सउनि मय जाप्ता एचसी विक्रम सिंह, कानि धर्मपाल, कानि लक्ष्मण, कानि विरेन्द्र व चालक भैरूलाल तुरन्त होटल ढाबे वगैरा को चैक करने हेतू रवाना हो नीलकण्ठ होटल हाईवे रोड जोजडो का खेडा पहुचे। जहा पर रेस्टोरेन्ट संचालक कालूलाल मौके पर उपस्थित मिला जिससे पुछताछ की गई तो उक्त होटल का मालिक नारायण लाल पुत्र तुलसीराम अहीर निवासी जोजरो का खेडा पुलिस थाना गगरार की होना बताया है उक्त होटल को कालूलाल ने किराये पर ले रखा है तथा दालबाटी व चाय के रेस्टोरेन्ट चलाता है। रेस्टोरेन्ट के पिछे खाली पडा बाडा को चैक किया गया तो बाडे मे पेट्रोलियम पदार्थ से भरे दो प्लास्टिक एवं दो लोहे के ड्रम (पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा 750 लीटर), प्लास्टिक का एक एवं लोहे के दो खाली ड्रम, डिस्पेनसिंग यूनिट, नोजल मय पाईप नग दो, प्लास्टिक के 20 लीटर क्षमता के खाली वाटर जार, नग 23, प्लास्टिक के खाली जरिकेन 40 लीटर क्षमता के नग 8, लोहे का मीटर गेज, लोहे के दो मापक जार ( 5 लीटर एवं 10 लीटर क्षमता ), प्लास्टिक के कीप दो, प्लास्टिक पाईप हरे रंग मिले। उक्त सभी के बारे मे पुछताछ की गई तो नारायण लाल अहीर द्वारा अपने बाडे मे बाहर से आने जाने वाले टैंकरों के चालको से मिलीभगत कर वाहनो के डीजल टैंक से तेल निकाल कर सस्ते दाम मे खरीदकर उसे महंगे दामो पर लोगो को बेचना पाया गया। जिस पर कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोडेला को सुचना दी। जिस पर रसद अधिकारी  मय प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार टीम के मौके पर पहुचे। जहां पर थाना गंगरार का पुलिस जाप्ता नगजीराम, विक्रम सिंह, धर्मपाल, लक्ष्मण,  विरेन्द्र व  भैरूलाल मौजुद मिले। मालिक  नारायण लाल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण/व्यापार के सम्बधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गयें। जिसपर मौके पर मिले उक्त पेट्रोलियम पदार्थ व उपकरणों को जरीये फर्द जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। बाद कार्यवाही के आरोपी नारायण लाल पुत्र तुलसीराम अहीर निवासी जोजरो का खेडा पुलिस थाना गगरार के खिलाफ  रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर थाना गंगरार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 3/7 व 379,411 भादस में प्रकरण दर्ज कर किया जाकर, आरोपी नारायण लाल पुत्र तुलसीराम अहीर निवासी जोजरो का खेडा को मंगलवार को गिरफतार कर पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद फरोख्त के सम्बन्ध मे प्रकरण मे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

--

Next Story