इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के विज्ञापन होंगे अधिप्रमाणित
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By - Bhilwara Halchal |12 Oct 2023 8:08 AM GMT
चित्तौड़गढ़। विधानसभा चुनाव, 2023 को लेकर राजनैतिक दलों एवं प्रत्याषियों को चुनाव अवधि में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के अधिप्रमाणन, पेड न्यूज़ चिह्नित करने एवं आदर्ष आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने मीडिया एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारियों की बैठक लेकर कार्या की समीक्षा की।
बैठक में पेड न्यूज़ को लेकर विशेष सतर्कता रखने की बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया निगरानी को लेकर सजगता रखने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री अग्रवाल ने जिले के सभी विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क रखते हुए क्षेत्र विशेष में हुए मीडिया कवरेज की प्रतिदिन समीक्षा करने को लेकर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी तुलसीराम कण्डारा एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर डीओआईटी के संयुक्त निदेशक राजेन्द्र सिंघल को निर्देशित किया।
विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल, तहसीलदार, पीआरओ तुलसीराम कण्डारा, एमसीएमसी सेल से विकास अग्रवाल, डीओआईटी के जेडी भी उपस्थित रहें।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी विज्ञापन होंगे अधिप्रमाणित
विधानसभा चुनाव, 2023 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाने वाले विज्ञापन जैसे बल्क एसएमएस, वीडियो क्लिपिंग, सिनेमा हॉल विज्ञापन, विज्ञापन मोबाइल वैन, टीवी, रेडियो, एफएम इत्यादि पर प्रसारित करने से पूर्व सभी विज्ञापन अधिप्रमाणित करवाने होंगे। बिना अधिप्रमाणन के किसी भी विज्ञापन के प्रसारित होने की जानकारी संज्ञान में आने पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों की भी लेनी होगी स्वीकृति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व व मतदान दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन जिला विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणित होने पर ही प्रकाशित किए जा सकेंगे। सभी मीडिया संस्थान उक्त 2 दिनों में विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व संबंधित प्रत्याशियों एवं पार्टियों से विज्ञापन अधिप्रमाणन का प्रमाणपत्र जरूर प्राप्त करें।
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