धोखाघड़ी करके मार्बल गैंगस्टर यूनिट को अपने नाम कराने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत नामंजूर

धोखाघड़ी करके मार्बल गैंगस्टर यूनिट को अपने नाम कराने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत नामंजूर
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राजसमंद। धोखाघड़ी के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला सत्र न्यायाधीश आलोक सिरोलिया ने नामंजूर कर दी। प्रार्थी रत्नमणि मार्मो प्रा.लि. के निदेशक ने कालूराम पिता भेरूलाल प्रजापत, बंसीलाल पिता भेरुलाल प्रजापत, हरीश पिता भेरुलाल प्रजापत एवं शांतिलाल पिता भेरुलाल प्रजापत नि.केलवा के खिलाफ सितंबर  2020 में जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद के सम्मुख एक परिवाद प्रस्तुत करके बताया कि केलवा आमेट रोड पर  स्थित मार्बल गैगसा यूनिट के  शेयर हस्तांतरण एवं  निदेशक त्यागपत्र तथा निदेशक नियुक्ति के अलावा तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीटे को कूट- रचित तरीके से तैयार करके कंपनी को ओरोपियो ने अपने नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी। मामले  की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना केलवा में दिनांक 2 .1. 2021 को भा.द.प्र.की धारा420,406,467,468 एवं 120बी मे मुकदमा दर्ज करके पुलिस नेअनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अनुसंधान अधिकारी के रूप में उप पुलिस अधीक्षक राजसमंद बेनी प्रसाद मीणा को अनुसंधान करने का निर्देश दिया। राजसमंद उप अधीक्षक कार्यालय के हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह राजावत एवं सोहनलाल ने विभिन्न कुटरचित कागजों की गहन जांच की। फर्जी कागजों की एफशियल रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के  जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने तीन माह पूर्व केलवा पुलिस थाने को निर्देश दिये। जिस पर आरोपियों ने जिला सत्र न्यायाधीश आलोक सिरोलिया के सम्मुख 8दिसम्बर कोअग्रिम जमानत का आवेदन किया। जिला सत्र न्यायाधीश में गत बुधवार को इस संबंध में सुनवाई हुई जिस पर श्री रत्नमणि मार्मो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक की तरफ से  वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश तलेसरा एवं लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने पैरवी करते हुए अग्रिम जमानत नामजूर करने का आग्रह किया। जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी।

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