आयकर कानून में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावे और भी तरीके हैं टैक्स बचाने के, जानें छह उपाय

आयकर कानून में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावे और भी तरीके हैं टैक्स बचाने के, जानें छह उपाय
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वित्त वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अब रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसे देखते हुए आयकर विभाग करदाताओं से जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने करने की अपील कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता के अनुसार कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल हो चुके हैं और इनमें से करीब सात प्रतिशत नए या पहली बार दाखिल होने वाले रिटर्न हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करते हैं जिससे वे हड़बड़ी में विभाग की ओर से दी गई डिडक्शंस का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

 80सी के तहत मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न कर लाभ के प्रावधान किए गए हैं जो करदाताओं की देनदारियों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया जाता है जिसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं। हालांकि, आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई और कटौती उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी कर योग्य आय को सर्वोत्तम संभव सीमा तक कम कर सकते हैं। आईटीआर 2023 फाइल करते समय करदाता छह कटौतियों का दावा कर सकता है। आइए जानते हैं उनके बारे में।

1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश

राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में निवेश करके करदाता 1.5 लाख रुपये के ऊपर भी छूट हासिल कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश पर धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत ₹ 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। यह 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त होगी।

2. बचत खाते से अर्जित ब्याज

आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए करदाताओं के लिए बचत खातों से अर्जित 10,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय को कर मुक्त बनाती है।

3. शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कटौती

सेक्शन 80ई के तहत आप एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी आयकर में छूट क्लेम कर सकते हैं। करदाता अपने पति-पत्नी, बच्चों या एक छात्र ऐसे छात्र की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसके वे कानूनी अभिभावक हैं। यह कटौती उस वर्ष से शुरू होने वाले आठ साल की अवधि के लिए प्राप्त की जा सकती है जब आप ऋण का भुगतान करना शुरू किया गया हो।

4. दान के लिए की गई कटौती

केंद्र सरकार की ओर से समर्थित फंड में किए गए दान का पूरी तरह से डिडक्शन के लिए दावा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं, तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, अन्य मामले में आप 50% तक की कटौती के पात्र हैं।

5. स्वास्थ्य जांच

धारा 80डी के तहत स्वयं, आश्रित बच्चों, पति या पत्नी या 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य जांच पर 5000 रुपये तक का टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के माता-पिता के लिए 7,000 रुपये तक का दावा छूट के लिए किया जा सकता है।

6. एलआईसी, पीपीएफ कटौती

दिल्ली के निवेश और कर विशेषज्ञ आशुतोष रंजन के अनुसार माता-पिता अपने बच्चों के लिए आईटीआर दाखिल करते समय एलआईसी और पीपीएफ कटौती के एवज में भी कर छूट कर दावा कर सकते हैं।

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