दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल कारों पर फिर लगा प्रतिबंध

दिल्ली ने मंगलवार से एक बार फिर बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अस्थायी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बाद जरूरी हो गया था। यह प्रतिबंध कम से कम गुरुवार, 12 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। अगर अगले तीन दिनों में प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं जाता है तो प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह का प्रतिबंध पिछले महीने लागू किया गया था जब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था।

दिल्ली सरकार ने संशोधित GRAP के स्टेज-III और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 115 के तहत दिए गए निर्देशों के आधार पर सोमवार को इन कारों को बैन करने का फैसला लिया। दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया, "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) को तत्काल प्रभाव से दिनांक 12 जनवरी, 2023 तक, या GRAP चरण में नीचे की ओर संशोधन तक, जो भी पहले हो, को छोड़कर प्रतिबंध रहेगा (आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सरकारी वाहनों में तैनात वाहनों को छोड़कर)।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़कर 434 हो गया, जो रविवार को 60 अंक से ज्यादा दर्ज किया गया था। दिल्ली के परिवहन विभाग के आदेश में आगे कहा गया है कि उप-समिति ने "GRAP - 'गंभीर' वायु गुणवत्ता (401-450 के बीच दिल्ली AQI) के चरण- III के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से, सही तरीके से लागू किया है।"

जो कोई भी लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उस पर मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बहुत भारी जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि गुरुवार तक चलने वाली बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कारों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
