HC से लगा तगड़ा झटका, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

HC से लगा तगड़ा झटका,  केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि सबूतों के आधार पर अभी भी ईडी शराब घोटाले में दिल्ली सीएम को अरेस्ट कर सकती है।फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करके ईडी से जवाब मांगा है। अब 22 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि अपनी अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए। वहीं अब कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगर दिल्ली सीएम के खिलाफ कोई सबूत हैं तो पहले हमें दिखाए। वहीं ईडी ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से अपने चैंबर में फाइलें मंगवाई हैं। जजों ने ED को तुरंत फाइलें देने को कहा है।

 

  पूछताछ के लिए बुलाया

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ से पहले ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और गिरफ्तारी को लेकर अंदेशा जताया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा कि अगर उन्हें कोर्ट से आश्वासन मिल जाए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो वह ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को तैयार हैं।

अब तक 9 समन 

अरविंद केजरीवाल को अब तक कुल 9 समन भेजे जा चुके हैं। उन्हें पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था, लेकिन वहां पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है।

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