सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका; सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, जेल में तुरंत सरेंडर करने का आदेश
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका लगा है। ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को अब आगे के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है। ज्ञात रहे कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को अंतरिम ज़मानत दी थी। खैर अब उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सत्येन्द्र जैन को वापिस जेल लौटना होगा।
खराब स्वास्थ्य के चलते मिली थी सत्येन्द्र जैन को जमानत
इन दिनों आप नेता सत्येन्द्र जैन अंतरिम ज़मानत पर जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने में 2023 में खराब स्वास्थ्य के आधार पर सत्येन्द्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी. ताकि सत्येन्द्र जैन अपना अच्छे से इलाज करा सकें। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मई 2023 में सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ गए थे और तब से जेल से बाहर हैं। क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।
2022 में गिरफ्तार हुए सत्येन्द्र जैन
मालूम रहे कि, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते सत्येन्द्र जैन पर घोटाले का आरोप था। ईडी ने सत्येन्द्र जैन पर शिंकजा कसते हुए उनपर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वहीं ईडी ने सत्येन्द्र जैन से पूछताक्ष करते हुए 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।