अंगदान के लिए अपने कर्मचारियों को 42 दिनों की छुट्टी देगा केंद्र

नई दिल्ली, । केंद्र सरकार ने अंगदान करने वाले अपने कर्मचारियों को 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल, इस तरह के मामलों में 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रविधान था।
अधिकतम 42 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने का किया गया फैसला
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि दाता के अंग को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके कारण दाता को स्वस्थ होने में समय लगता है, जिसमें अस्पताल में बिताया गया समय और इसके बाद की अवधि शामिल है। इसके अलावा, किसी अन्य इंसान की मदद के लिए किए गए आदर्श कार्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 42 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया गया है। यह फैसला जनहित में विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि दाता का अंग निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के प्रकार से परे आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि 42 दिन होगी। यह अवकाश सरकार से रजिस्टर्ड चिकित्सक की अनुशंसा के मुताबिक प्रदान किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने के दिन से विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यत: एक बार में लिया जाएगा।
आदेश के मुताबिक, आवश्यकता पड़ने पर सरकार से रजिस्टर्ड चिकित्सक की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इलाज करने वाले रजिस्टर्ड चिकित्सक की सलाह पर अवकाश को अलग करने या विभाजित करने की अनुमति दी जा सकती है।
