पॉलिएस्टर यार्न पर 5 अक्टूबर से लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को और आगे बढ़ाने का चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रस्ताव
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मंगलवार को भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा, मंत्री पीयूष गोयल और भारत के केंद्रीय कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश को पत्र लिखकर पॉलिएस्टर यार्न पर दिनांकित 5 अक्टूबर, 2023 से लागू होने जा रहे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की अवधि को तब तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जब तक उपयोगकर्ता उद्योग यानी विविंग और निटिंग उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने कहा कि सितंबर 2021 में पहली बार केंद्र सरकार ने पॉलिएस्टर यार्न पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया था, जिसे अप्रैल-2022 से लागू किया जाना था, लेकिन दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर उद्योगपतियों की मांग के अनुरूप तब से समय-समय पर प्रेजेंटेशन दिये गये। कारोबार को नुकसान न हो, इसके लिए चैंबर, उसके सदस्य और उद्योग जगत ने लगातार केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया था।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और संबंधित बीआईएस प्रावधानों को निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पिछले दो वर्षों से लगातार अपने प्रयास जारी रखे हैं। जिसके चलते लगातार चार बार एक्सटेंशन मिला। इसके लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से केंद्रीय मंत्री डाॅ. मनसुख मंडाविया और पीयूष गोयल और केंद्रीय कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल को धन्यवाद दिया गया।
चैंबर ऑफ कॉमर्स यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि उद्योग के हित को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और इसके संबंधित बीआईएस प्रावधानों के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों की मंजूरी के बाद ही गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया जाए। जिसके तहत चैंबर में बुनकरी उद्योग के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं।
आधुनिक विविंग और निटिंग उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कारण व्यावसायिक कठिनाइयाँ पैदा न हों, इसके लिए चैंबर ने सुझाव दिया है कि यार्न उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं की मांग के अनुसार बीआईएस के गुणवत्ता मानदंडों में विशिष्टता को बदला जाना चाहिए। साथ ही, एफडीवाई या पीओवाई यार्न जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्धता जारी रखने के लिए उद्योगों के हित में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि यार्न उद्योग के किसी भी हितधारक की समस्या को कम करने और व्यवसाय को परेशान न करने के लिए शीघ्र और उचित समाधान खोजा जाए। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को और अधिक समय के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है