लोन अकाउंट्स पर पेनल्टी के नियमों में किए बदलाव, मनमानी नहीं कर पाएंगे बैंक

लोन अकाउंट्स पर पेनल्टी के नियमों में किए बदलाव, मनमानी नहीं कर पाएंगे बैंक
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन और ईएमआई को लेकर एलान किया है। आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। पीनल चार्जेज और ब्याज दरों में ’यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए हैं। यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। अब लोन देने वाली संस्था को पीनल दरों पर इंटरेस्ट लगाने के लिए खुद से बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तैयार करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज लोन और ईएमआई को लेकर आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि लोन देने वाले संस्था को अब पीनल दरों पर इंटरेस्ट लगाने के लिए खुद से बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तैयार करनी होगी।
क्यों बदला नियम
आरबीआई ने कहा कि कई उधारकर्ता की तरफ से उन शर्तों के साथ चूक या गैर-अनुपालन के मामले में पीनल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। यह उन शर्तों पर भी लागू होता है जिसके तहत कोई लोन मिलता है। बैंक को अनुशासन बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कहा के बैंक पीनल चार्ज को कमाई का जरिया ना बनाए। कई संस्था पीनल चार्ज के जरिये पैसे कमाते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह गाइडलाइन जारी की है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश
अगर बैंक कोई पेनल्टी चार्ज लेती है तो उसके पीनल चार्ज माना जाएगा। यह पीनल इंटरेस्ट नहीं होता है। इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है।
बैंक को एक्सट्रा कॉम्पोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है।
कोई भी पीनल चार्ज के लिए एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तैयार होनी चाहिए।
बैंक को किसी भी लोन या प्रोडक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
यह नियम बैंकिंग संस्था पर लागू होंगे। इसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसे बाकी संस्था शामिल है।

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