चार नाबालिग बच्चों का रूकवाया बाल-विवाह
चित्तौड़गढ़। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउन्डेशन, चाइल्ड़ लाईन, पुलिस, बाल अधिकारीता विभाग की संयुक्त कार्यवाही में जिले के 03 थाना क्षैत्र में 04 बच्चों के बाल विवाह रोके गये। कोतवाली थाना अन्र्तगत 02 बहनो की शादी आगामी 08 मार्च को होनी है, जिसके अन्र्तगत दोनो बालिकाओ की उम्र 13 व 15 वर्ष थी, जिसमे वर पक्ष में चन्देरीया से आने वाली बारात के लड़के की उम्र भी 19 वर्ष है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्र्तगत ये तीनो नाबालिग थे, जिस पर पुलिस द्वारा बालिकाओं व बालक के परिजनो को उपखण्ड़ अधिकारी कार्यालय में पेश कर विवाह न करने को लेकर पांबद करवाया गया। एक अन्य मामलें में राशमी थाना क्षैत्र अन्र्तगत एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना पर पुलिस टीम बालिका के घर पहुची, बालिका की बारात 08 मार्च को आनी थी, बालिका दस्तावेज में 16 वर्ष की पाये जाने के बाद बालिका के परिजनों को उपखण्ड़ अधिकारी राशमी कार्यालय में पेश कर विवाह न करने को लेकर पांबद करवाया गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रिंयका पालीवाल ने सभी थाने के बाल कल्याण अधिकारीयों को बच्चो की सुरक्षा की दृष्टी सें समिति के समक्ष पेश करने हेतू आदेशित किया। टीम में बाल अधिकारता विभाग से सहायक निदेशक चन्द्र प्रकाश जिन्गर, प्रिंयका पालीवाल, करण, बाबू लाल मेघवाल, भूपेन्द्र गुर्जर, शोभा गर्ग उपस्थित रहे।