सूरत में परमाणु बम धमाके की साजिश। रचने वाले यासीन भटकल सहित 11 आतंकियों के खिलाफ आरोप तय

सूरत में परमाणु बम धमाके की साजिश। रचने वाले यासीन भटकल सहित 11 आतंकियों के खिलाफ आरोप तय
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अदालत ने वर्ष 2012 में देश के खिलाफ खिलाफ युद्ध छेड़ने का षडयंत्र रचने के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल व अन्य को प्रथम दृष्टया दोषी माना है। अदालत ने कहा भटकल और एक अन्य अभियुक्त के बीच बातचीत से स्पष्ट है कि उन्होंने कथित तौर पर सूरत में एक परमाणु बम के विस्फोट की साजिश रची थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आरोपियों की चैट से पता चलता है कि सूरत शहर में परमाणु बम लगाने और इस तरह के आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने से पहले सूरत शहर से मुसलमानों को निकालने के लिए आईएम की योजना को दर्शाती है। अदालत ने भटकल के अलावा मोहम्मद दानिश अंसारी सहित उसके कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

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