हितधारकों के साथ परामर्श वार्ता बैठक आयोजित

हितधारकों के साथ परामर्श वार्ता बैठक आयोजित
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चित्तोडग़ढ। राजस्थान-मिशन 20&0 अभियान के अंतर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जिला स्तर पर सम्बंधित हितधारकों के साथ मिशन 20&0 के सम्बंध में परामर्श वार्ता करने हेतु बैठक सोनल जोरीहार, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चित्तौडगढ़ एवं विजय शंकर पाण्डे, उप वन संरक्षक, की अध्यक्षता में तथा आशीष कुमार बौरासी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान रा’य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ़ की उपस्थिति मे जिला कलेक्ट्रेट स्थित ग्रामीण विकास सभागार में आयोजित की गई। 
बैठक में जिले के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि यथा सीमेंट उद्योग, फर्टिलाईजर उद्योग, राजस्थान परमाणु बिजलीघर, टेक्सटाइल उद्योग, मार्बल एवं ग्रेनाइट स्टोन कटिंग उद्योग, माईंस व स्टोन क्रशर उद्योग के प्रतिनिधि तथा वन विभाग के हितधारक उपस्थित हुए।
बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रा’य भर में किये जा रहें उत्कृष्ट कार्यों से अवगत कराया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए मानकों के निर्धारण एवं इनकों प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर विकसित राजस्थान हेतु रा’य सरकार द्वारा विजन दस्तावेज-20&0 तैयार करने के सम्बंध में चर्चा की गई। राजस्थान- मिशन 20&0 अभियान के अंतर्गत सम्बंधित हितधारकों के अनुभव ज्ञान, प्रेरणा और विचार इस विजन दस्तावेज 20&0 को तैयार करने की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए संबंधित हितधारकों से उनके सुझाव लिए गये। बैठक में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों तथा वन विभाग के हितधारकों द्वारा अपने अमुल्य सुझाव प्रस्तुत किये गये। 
उप वन संरक्षक ने वन विभाग की विभिन्न योजना से अवगत कराया एवं विशेषकर ट्रीज आउटसाइड फोरेस्ट इन राजस्थान योजना की जानकारी सम्बधित हितधारकों से साझा की गई।
क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान रा’य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आईसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, कटलरी मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिर का विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय व उपभोग दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबन्धित किया गया है।
क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान रा’य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने बताया कि राजस्थान रा’य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.04.202& के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक के उत्पादन इकाईयों की सूचना राजस्थान रा’य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित करेगा उसे 5000/- रूपये का वित्तीय पुरस्कार दिया जायेगा।

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