ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त को मृत्युदंड

ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त को मृत्युदंड
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चित्तौड़गढ़। जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में करीब एक वर्ष पूर्व ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने और शव को कुएं में फेंकने के मामले में पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक प्रथम के न्यायाधीश ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दुष्कर्म व हत्या का दोषी मानकर उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वारदात के करीब 11 माह बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ शोभालाल जाट ने बताया कि गत 21 अप्रैल को बस्सी थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई थी, जिसमें विवाह समारोह में अपनी मां के साथ आई एक ढाई साल की मासूम को अभियुक्त उठा कर ले गया और दुष्कर्म के बाद गला दबा कर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने बस्सी थाने पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त भीलवाड़ा जिले के बिगोद थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव निवासी रमेश पुत्र नानूराम धाकड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश पर घटना की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया। इस मामले में अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहना खानम की ओर से किया गया। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। इस मामले में पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-एक के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई, जिसमें मुख्य रुप से धारा 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई। 

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