जिला उपभोक्ता मंच ने निजी बीमा कम्पनी को क्लेम राशि देने के लिए दिया आदेश
चित्तौडगढ
चित्तौडगढ जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले मे निजी बीमा कंपनी पर स्टार हेल्थ इंश्योरेन्स को 1,07,456/-रू0 का भुगतान करने का आदेश पारित किया।
प्रार्थीया श्रीमती कल्पना गहलोत प्रमोद कुमार गहलोत ने अप्रेल 2021 मे बीमार होने एवं ऑपरेशन करवाने पर होने वाले व्यय का क्लेम अपनी मेडिकल बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा कम्पनी स्टार हेल्थ इन्श्योरेन्स से किया तो बीमा कम्पनी ने उक्त बीमारी को पुरानी होकर बीमा कम्पनी से उक्त रोग की जानकारी छुपाने के तथ्य के साथ क्लेम आवेदन खारीज कर दिया जिस पर दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को प्रार्थीया ने जिला उपभोक्ता मंच मे अधिवक्ता श्रीमती भारती गहलोत एवं श्रीमती शान्ता चौधरी के जरिये परिवाद पेश किया जिसमें जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा एवं सदस्य राजेश्वरी मीणा, अरविन्द भटट ने अधिवक्ता श्रीमती भारती गहलोत एवं श्रीमती शान्ता चौधरी के तर्को से सहमत होकर बीमा कम्पनी को प्रार्थीया को 97,456 रू. मय 6 प्रतिशत ब्याज मेडिकल खर्चे के साथ पॉच हजार रू. मानसिक सन्ताप व 2500 रू परिवाद व्यय व 2500 रू. अधिवक्ता अधिवक्ता व्यय के रूप मे दो माह की अवधि मे लौटने के आदेश पारित किए।